Last Updated: Wednesday, October 9, 2013, 20:03

पटना : बिहार के जहानाबाद जिला के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों के नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए गए सभी 26 अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया।
प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के सशस्त्र दस्ते द्वारा एक दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों की हत्या मामले में पटना व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश विजय प्रकार मिश्रा द्वारा वर्ष 2010 में 16 अभियुक्तों को फांसी और दस को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।
निचली अदालत के फैसले विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के बाद न्यायधीश वीएन सिन्हा और एके लाल की खंडपीठ ने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस मामले में पिछले 27 जुलाई को खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला को सुरिक्षत रख लिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 9, 2013, 20:03