धूमल और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आरोप-पत्र

धूमल और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आरोप-पत्र

धर्मशाला/शिमला : हिमाचल प्रदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) को जमीन आवंटन में हुई कथित धांधली के मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल, उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर एवं 16 अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।

धर्मशाला में केके. शर्मा की विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। आरोप-पत्र दाखिल होने से कुछ ही देर पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीसीए की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें प्राथमिकी को ‘पूर्वाग्रह से ग्रसित, दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार देकर उसे निरस्त करने की मांग की गई थी।

आईपीसी की धारा 420, 406, 218, 120 :बी: और 201 एवं भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (बी) के तहत दाखिल आरोप-पत्र में एचपीसीए के पदाधिकारियों, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के तीन मौजूदा अधिकारियों एवं एक सेवानिवृत आईएएस अधिकारी को नामजद किया गया है। एचपीसीए की अगुवाई धूमल के सांसद बेटे अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। अनुराग हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं।

आरोप-पत्र में कांगड़ा के तत्कालीन उपायुक्त आर एस गुप्ता, जो अब सेवानिवृत हो चुके हैं, एवं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोपाल शर्मा का भी नाम है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पहले ही दे चुकी हैं। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 25, 2014, 23:29

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