Last Updated: Thursday, January 2, 2014, 22:28
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के बाद आवंटन में कमी से उसे सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा है। हालांकि, केंद्र ने कहा है कि गैस में किसी तरह की कमी की पूर्ति आयात से की जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सप्ताह ही सीएनजी के दाम 4.50 रुपये किलो बढ़ाए गए हैं। यह तीन माह में दूसरी बढ़ोतरी है। मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए हैं जिससे दिल्ली में सीएनजी की आपूर्ति घट सकती है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में समानता के अधिकार पर जोर देते हुये कहा कि अहमदाबाद को घरेलू व वाहनों में इस्तेमाल के लिए उसी दर पर गैस मिलनी चाहिए जिस कीमत पर दिल्ली व मुंबई को मिल रही है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील ने कहा कि दिल्ली में सीएनजी की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, क्यांेकि किसी भी कमी की भरपाई आयात से पूरी की जाएगी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी नहीं आनी चाहिए।
हालांकि, दिल्ली सरकार ने आशंका जताई कि पेट्रोलियम मंत्रालय के दिशानिर्देशों के बाद वाणिज्यिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिकूल असर होगा और दिल्ली को सीएनजी के आवंटन में किसी तरह की कमी से सीएनजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे।
दिल्ली सरकार के वकील ने अपने लिखित जवाब में कहा कि गैस वितरण की व्यवस्था नये सिरे से किये जाने से दिल्ली एनसीआर के लिए घरेलू गैस आवंटन घटेगा जिससे आयातित गैस की खपत बढ़ेगी और इससे कीमतांे में उल्लेखनीय इजाफा होगा। दिल्ली के परिवहन क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 2, 2014, 22:28