दिल्ली में 2008 के सीरियल विस्फोट आरोपी की अर्जी खारिज

दिल्ली में 2008 के सीरियल विस्फोट आरोपी की अर्जी खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 13 संदिग्धों के साथ सुनवायी का सामना करने वाले एक आरोपी की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने मुकदमों को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के उसके प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी।

अदालत ने मोहम्मद शकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सभी मामलों को तीस हजारी अदालत से पटियाला हाउस स्थानांतरित करने संबंधी अदालत के तीन अगस्त वाले प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि यदि याचिका को स्वीकार कर लिया गया तो इससे एक खतरनाक उदाहरण तय होगा। पीठ में न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि अदालत यह कहने के लिए कोई सैद्धांतिक औचित्य नहीं खोज पा रही है कि एक विशेष मामला या मुकदमा एक विशेष न्यायाधीश के पास इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में गवाहों की गवाही उसके द्वारा दर्ज की गई है। (एजेंसी)

First Published: Friday, October 18, 2013, 20:43

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