Last Updated: Friday, October 18, 2013, 20:43
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 13 संदिग्धों के साथ सुनवायी का सामना करने वाले एक आरोपी की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने मुकदमों को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के उसके प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी।