आसाराम को झटका, जोधपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आसाराम को झटका, जोधपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आसाराम को झटका, जोधपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका ज़ी मीडिया ब्यूरो

जोधपुर : कथावाचक आसाराम बापू को कोर्ट से फिर झटका लगा है। जोधपुर कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट इसके पहले भी आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद हैं।

इसके पहले आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ सूरत स्थित दो बहनों द्वारा दर्ज कराई गई यौन शोषण की प्राथमिकी रद्द करने को लेकर दायर याचिका वापस लिए जाने के साथ ही गुजरात उच्चालय ने इसे रद्द कर दिया।

अदालत ने इस मामले में पिछले महीने आसाराम और साईं के वकीलों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पिता पुत्र की ओर से दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इन दोनों आरोपियों के वकीलों ने यह याचिका वापस ले ली, जिसके बाद न्यायाधीश ए जे देसाई ने आज इसे रद्द कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि दोनों आरोपियों को मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद फिर से याचिका दायर करने की आजादी दी गई है।

First Published: Tuesday, November 19, 2013, 17:01

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