तेल कंपनियां आधार कार्ड पर जोर न दें : मद्रास हाईकोर्ट

तेल कंपनियां आधार कार्ड पर जोर न दें : मद्रास हाईकोर्ट

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया कि वे सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहकों को आधार कार्ड जमा करने के लिए बाध्य न करें।

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर. सुधाकर और न्यायमूर्ति वी.एम. वेलुमणि की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक एलपीजी एजेंटों या तेल कंपनियों को आधार कार्ड या संख्या आदि प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

याचिकाकर्ता एस.एम. अनंतमुरगन ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि गैस एजेंसियां ग्राहकों से आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर जोर दे रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कहा था कि सरकारी सब्सिडी लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

First Published: Thursday, January 23, 2014, 22:52

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