Last Updated: Thursday, January 23, 2014, 22:52
मद्रास उच्च न्यायालय ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया कि वे सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहकों को आधार कार्ड जमा करने के लिए बाध्य न करें।
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