Last Updated: Monday, March 31, 2014, 21:56

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने विशेष रूप से दिल्ली पुलिस को यह निर्देश नहीं दिया है कि पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि उसने पुलिस से महज इतना कहा है कि पिछले जनवरी महीने में दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को की गई छापेमारी के सिलसिले में वह ‘ऐसा कदम उठाए जिसे वह उचित समझे’।
आज जारी एक बयान में आयोग ने कहा, ‘एनएचआरसी ने ऐसी खबरें देखी हैं कि उसने खिड़की एक्सटेंशन मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया।’
बयान के मुताबिक, आयोग ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और मामले में संबंधित अधिकारियों से कुछ रिपोर्ट की अपेक्षा की। इसके साथ ही साथ आयोग ने अपनी एक टीम से मामले की जांच भी करवाई जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।
इस बीच, एनएचआरसी को इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला से एक शिकायत भी मिली जिसे दिल्ली पुलिस के आयुक्त बी एस बस्सी को यह लिखकर भेज दिया गया, ‘संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आठ हफ्ते के भीतर वह उचित कदम उठाए और इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करे।’
एनएचआरसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने संबंधित अधिकारी (दिल्ली पुलिस) को शिकायत भेज दी थी ताकि वह ऐसा कदम उठाए जिसे वह उचित समझे। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 31, 2014, 21:56