झाड़ू चुनाव चिह्न पर आप, चुनाव आयोग को नोटिस

झाड़ू चुनाव चिह्न पर आप, चुनाव आयोग को नोटिस

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने चुनाव चिह्न ‘झाडू’ को लेकर उपजे विवाद में ‘नैतिक पार्टी’ की तरफ से दायर एक याचिका पर दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आम आदमी पार्टी’ (आप), केन्द्रीय चुनाव आयोग तथा केन्द्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिये इन पक्षकारों को तीन हफ्ते का समय दिया और याचिकाकर्ता को इसके बाद हफ्ते भर में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खण्डपीठ ने यह आदेश नैतिक पार्टी की तरफ से दायर याचिका पर दिया है। इसमें इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को झाडू़ चुनाव चिह्न आबंटित करने के निर्देश केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को दिये जाने आदि का आग्रह किया गया है।

याची के वकील चन्द्रभूषण पाण्डेय के मुताबिक वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में नैतिक पार्टी ने झाड़ू चिह्न पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव निशान के लिये नैतिक पार्टी ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पहले आवेदन भी कर रखा है। ऐसे में याची का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिहन आबंटित किया जाना कानून की मंशा के खिलाफ है। अदालत ने मामले को चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने को कहा है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 9, 2014, 13:40

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