Last Updated: Monday, October 7, 2013, 20:45
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी को निर्देश दिया कि वह पितृत्व संबंधी एक मामले में स्थानीय आयुक्त के समक्ष गवाही के लिए आठ अक्टूबर को पेश हों। न्यायमूर्ति विपिन संघवी ने 88 वर्षीय तिवारी को राहत देने से इनकार कर दिया। तिवारी स्वास्थ्य कारणों से मामले की सुनवाई दो महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह कर रहे थे।
अदालत ने कहा कि तिवारी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और वह दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। अदालत ने उन मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया जिनमें तिवारी को सक्रिय दिखाया गया था। उल्लेखनीय है कि रोहित शेखर नामक एक युवक ने 2008 में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि तिवारी उसके जैविक पिता हैं। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 7, 2013, 20:44