Last Updated: Wednesday, February 12, 2014, 22:09
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पितृत्व संबंधी मामले में जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी पर आज ढाई लाख रूपये का अर्थदंड लगाया तथा उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका दिया है।