Last Updated: Monday, May 5, 2014, 21:37
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का सृजन करने संबंधी केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ तेलंगाना राज्य बनाने के केन्द्र सरकार के फैसले की संवैधानिकता पर विचार के लिये तैयार हो गयी और उसने कहा कि इस मामले में अगस्त में सुनवाई की जायेगी।
आंध्र प्रदेश के बंटवारे का मामला सात मार्च को शीर्ष अदालत के न्यायिक समीक्षा के दायरे में आया था और न्यायालय ने इस पर केन्द्र से जवाब मांगा था।
न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे को चुनौती देते हुये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी सहित कई व्यक्तियों द्वारा दायर 18 याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
याचिका में कहा गया है कि राज्य का बंटवारा गैरकानूनी और असंवैधानिक है। इन याचिकाओं में राज्य विधान सभा द्वारा बंटवारे का प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बावजूद नये राज्य के सृजन के बारे में संसद से विधेयक पारित कराने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती दे रखी है।
संसद ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना राज्य के सृजन संबंधी विधेयक को 20 फरवरी को मंजूरी दी थी।
इससे पहले, सात फरवरी को न्यायालय ने संसद में तेलंगाना पर विधेयक पेश किये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 5, 2014, 21:37