उप्र में 24 घंटे बिजली देने की याचिका पर केन्द्र और राज्य से जवाब तलब

उप्र में 24 घंटे बिजली देने की याचिका पर केन्द्र और राज्य से जवाब तलब

उप्र में 24 घंटे बिजली देने की याचिका पर केन्द्र और राज्य से जवाब तलबलखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों तथा गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति शशिकांत की ग्रीष्मावकाशकालीन खंडपीठ ने आज यह आदेश ‘हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस’ तथा अन्य की जनहित याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि प्रदेश में अभी सिर्फ कुछ खास जिलों में ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि भीषण गर्मी के इस मौसम में सूबे के हर जिले, तहसील तथा गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये।

उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश के जिलों में बिजली आपूर्ति संबंधी एक मामला पहले से ही लंबित है, ऐसे में यह याचिका सुनवाई किये जाने लायक नहीं है।

अदालत ने मामले में केन्द्र तथा राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिये चार हफ्ते का समय देकर याचिका को पहले से लंबित मामले के साथ सम्बद्ध किये जाने के निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 4, 2014, 14:16

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