Last Updated: Friday, November 22, 2013, 19:22
लखनऊ : अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से जारी उत्तर प्रदेश के राज्यकर्मियों की हड़ताल के मामले की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ द्वारा निगरानी किये जाने के आदेश के बाद कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी।
अदालत ने राज्य सरकार तथा कर्मचारी संगठनों को मिल बैठकर मुद्दों पर संवाद कायम करने के निर्देश दिये हैं । न्यायालय ने यह भी कहा है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गयी एस्मा आदि की कार्रवाई फिलहाल बेअसर रहेगी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसम्बर नियत करके सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने यह आदेश आज एक विधि छात्रा की लम्बित जनहित याचिका पर दिया। कर्मचारी संगठनों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता उपेन्द्र नाथ मिश्र ने बताया कि अदालत ने मामले की निगरानी (मानीटरिंग) करने की बात कही। इस पर जब उन्होंने कर्मचारी नेताओं से बात की तो उन्होंने अपनी हड़ताल आज शाम से खत्म करने का निर्णय किया। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 22, 2013, 19:22