Last Updated: Saturday, October 5, 2013, 22:10
रांची : चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू के खिलाफ रांची की विशेष सीबीआई अदालतों से पेशी वारंट (प्रोडक्शन वारंट) जारी किये गये हैं। लालू के स्थानीय अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि चारा घोटाले के आर सी 64 ए-96 और आर सी 38 ए-96 मामलों में सोमवार को लालू को विशेष सीबीआई अदालत में यहां पेश करने के लिए उनके खिलाफ अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि लालू के खिलाफ क्रमश: देवघर और दुमका कोषागार से अवैध धन की निकासी से जुड़े उपयरुक्त दोनों मामलों में रांची की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश सीताराम प्रसाद ने पेशी वारंट जारी किया है।
इस वारंट के अनुसार सोमवार को इन मामलों में सुनवाई के दौरान लालू को जेल से लकार अदालत में पेश किया जायेगा। अदालत यदि अनुमति देगी तो उनकी अदालत में पेशी का इंतजाम भी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जा सकती है।
इसके बाद लालू की चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में आठ अक्तूबर एवं 18 नवंबर को पेशी होनी है। इन दोनों मामलों में पेशी के लिए भी सीबीआई की अलग विशेष अदालतों ने उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। बिहार पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ भी इन मामलों में अदालतों से पेशी वारंट जारी किए गए हैं। इन सभी मामलों में लालू की पेशी अदालतों में कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के लिए लालू के अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन किया था।
इससे पहले चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को पांच वर्ष कठोर कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी। नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाले में सीबीआई ने कुल 54 मामले दर्ज किये थे जिनमें से यह 45वें मामले में फैसला सुनाया गया है।
लालू यादव इसके अलावा चार अन्य मामलों में भी आरोपी हैं जिनमें अभी सजा सुनायी जानी है। लालू यादव चारा घोटाले, दुमका कोषागार से गबन, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी, देवघर कोषागार से निकासी और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामलों में भी आरोपी हैं जिसकी सुनवाई जारी है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, October 5, 2013, 22:10