Last Updated: Friday, January 24, 2014, 18:26
सूरी (पश्चिम बंगाल) : बीरभूम जिले के लाभपुर गांव में आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी 13 लोगों को आज एक स्थानीय अदालत ने 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे एक दिन पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
उप संभागीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिजूष घोष ने मोरेल समुदाय के प्रमुख बलाई मुरदी समेत 13 आरोपियों को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया जिसकी पुलिस ने मांग की थी। सहायक सरकारी अभियोजक फिरोज पाल ने कहा कि पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग की थी क्योंकि जिस रस्सी से लड़की और उसके प्रेमी को पेड़ से बांधकर पीटा गया था वह रस्सी और 21 जनवरी को घटना के वक्त उनके पहने हुए कपड़े नहीं मिले हैं।
पाल ने कहा कि अन्य सबूत जुटाने के लिए भी रिमांड की मांग की गयी है। 13 आरोपियों में एक गैर-आदिवासी शख्स देवराज मंडल भी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 13 आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग नहीं किये जाने पर कल बीरभूम के पुलिस अधीक्षक सी सुधाकर को हटा दिया था।
पुलिस ने नये सिरे से मामले में कार्रवाई शुरू की है। मामले में जब लड़की ने 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने में असमर्थता जताई तो एक खाप पंचायत ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का आदेश दे दिया था। लड़की का दोष यह था कि उसने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ प्रेम किया था। इस बीच सूरी अस्पताल में एक मेडिकल दल ने पीड़ित लड़की का परीक्षण किया। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि उसकी हालत स्थिर है और वह सामान्य तौर पर खा पी रही है। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 24, 2014, 18:26