Last Updated: Wednesday, December 18, 2013, 17:39
ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने पिछले साल विपक्ष के एक नाकेबंदी कार्यक्रम के दौरान टुकड़े टुकड़े कर एक दर्जी की हत्या करने के मामले में अवामी लीग के 8 कार्यकर्ताओं को सजाए मौत सुनाई जबकि 13 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।
त्वरित सुनवाई न्यायाधिकरण-4 के न्यायाधीश एबीएम निजामुल हक ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘उन्हें (आठ दोषियों को) उस वक्त तक के लिए फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत नहीं हो जाए। सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत कक्ष में छह दोषी कठघरे में मौजूद थे। सजाए मौत वाले दो दोषियों और उम्रकैद की सजा वाले 13 में से 11 दोषियों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में सुनवाई की गई। ये सारे फरार हैं।
बांग्लादेश के कानून के तहत निचली अदालतों में सुनाई गई सजाए मौत की समीक्षा उच्च न्यायालय में होना अनिवार्य है। अगर दोषी निचली अदालत के खिलाफ अपील नहीं भी दायर करें तो भी उच्च न्यायालय को उसकी समीक्षा करनी होती है।
उल्लेखनीय है कि छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल 9 दिसंबर को विपक्ष के आंदोलन के दौरान पुराने ढाका के बहादुर शाह पार्क क्षेत्र में 24 वर्षीय दर्जी बिश्वजीत दास की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) अवामी लीग की छात्र शाखा है। त्वरित सुनवाई न्यायाधिकरण के इस फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए दास के भाई ने कहा, मैं संतुष्ट हूं..हमें इंसाफ मिल गया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 18, 2013, 17:39