वीजा फ्रॉड मामला निरस्त करने की देवयानी खोबरागड़े की मांग

वीजा फ्रॉड मामला निरस्त करने की देवयानी खोबरागड़े की मांग

वीजा फ्रॉड मामला निरस्त करने की देवयानी खोबरागड़े की मांगन्यूयॉर्क : भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े ने अमेरिका की एक अदालत से कहा है कि वह उनके खिलाफ वीजा जालसाजी मामला में आरोप रद्द कर दे और किसी खुली गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दे क्योंकि वह राजनयिक छूट से कवचबद्ध हैं और अमेरिका में उनके खिलाफ कोई आपराधिक अभियोजन नहीं हो सकता।

देवयानी के वकील डैनियल आशर्क ने कल न्यूयार्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में राजनयिक छूट के आधार पर उनके खिलाफ मामला रद्द करने और उनके खिलाफ किसी भावी कानूनी कार्रवाई को निरस्त करने के प्रस्ताव के समर्थन में और उनकी तरफ से एक ‘मेमोरंडम ऑफ लॉ’ दायर किया।

आर्शक ने याचिका में कहा, डा. खोबरागड़े अब औपचारिक रूप से इस अदालत में तत्काल कार्यवाही रद्द करने, उनकी रिहाई की शर्तों को निरस्त करने, और जमानत की शर्ते हटाने के लिए आग्रह करती हैं क्योंकि अमेरिका में आपराधिक अभियोजन से उन्हें छूट है क्योंकि अमेरिका सरकार की ओर से उन्हें न्यायक्षेत्र छोड़ने की छूट दी गई है।

भारतीय राजनयिक के खिलाफ आरोप और कार्यवाही रद्द करने, देवयानी की 12 दिसंबर की प्राथमिक पेशी के दौरान अदालत की तरफ से लगाई गई किसी और तमाम जमानत शर्तें निरस्त करने और उन्हें उनकी तरफ से दी गई जमानत या मुचलका से मुक्त करने के लिए आर्शक अदालत से आदेश का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने मामले के संबंध में देवयानी के खिलाफ कोई खुले गिरफ्तारी वारंट या प्रत्यर्पण के आग्रह भी निरस्त करने का अनुरोध किया क्योंकि वे भी कानूनी रूप से अमान्य कृत्य (नल्लिटीज) हैं क्योंकि मौजूदा कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है। आर्शक 31 जनवरी को या उससे पहले जज शिरा शेंडलिन के आदेश पर व्यवस्था की आग्रह कर रहे हैं।

देवयानी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने वाले मैनहटन के शीर्ष संघीय अभियोजक प्रीत भराड़ा ने कहा कि आर्शक की ओर से पेश ‘मोशन’ पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। फाइलिंग में कहा गया है कि देवयानी के राजनयिक दर्जे के चलते भारतीय राजनयिक की गिरफ्तारी और आरोप के वक्त उनपर अदालत का निजी न्यायक्षेत्र नहीं बनता था, लेकिन अब भी मामला निरस्त करने के उनके मोशन पर व्यवस्था देने का उसका (अदालत का) विषय सामग्री न्यायक्षेत्र है।

आर्शक ने दलील दी कि देवयानी की गिरफ्तारी के बाद की रिहाई की शर्तें और 2,50,000 डालर का मुचलका रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि 39 वर्षीय राजनयिक की स्वतंत्रता पर रोक लागू नहीं होती क्योंकि राजनयिक होने के नाते उन्हें आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट है। उन्होंने देवयानी को उनका पासपोर्ट तत्काल लौटाने की भी मांग की।

आर्शक की ओर से पेश ‘मोशन’ में अदालत को सूचित किया गया कि 12 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी के वक्त उन्हें पूर्ण राजनयिक छूट प्राप्त थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्हें संयुक्त राष्ट्र का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया था।

आर्शक ने कहा, स्वाभाविक रूप से, सरकार को उस वक्त यह मालूम था जब उसे यह राय (इंडिक्टमेंट) मिली थी कि देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं हो सकता है क्योंकि उनका राजनयिक दर्जा पहले ही बदल चुका है और इसलिए उसे अभियोजन से छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राजनयिक दर्जे की ही वजह से देवयानी को आरोप के लिए अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। आर्शक ने कहा कि देवयानी की छूट को उनकी गिरफ्तारी, हथकड़ी लगाने, जेल ले जाने, कपड़े उतार कर जांच करने और जमानत शर्तें थोपने से ‘‘अवश्य ही रोकना चाहिए था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, January 15, 2014, 10:32

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