Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 11:01
न्यूयार्क : एक अमेरिकी अदालत ने सिख विरोधी दंगों के मामले में एक सिख समूह द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है।
अदालत ने मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि समूह के पास ऐसा मुकदमा दायर करने को लेकर कोई कानूनी आधार नहीं है और जो मामले अमेरिका से ‘जुड़े या उसकी चिंता का विषय’ नहीं हैं उनकी सुनवाई अमेरिकी अदालत में नहीं होगी।
जज रोबर्ट स्वीट ने सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा दायर मुकदमा खारिज करने की कांग्रेस पार्टी की अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि मानवाधिकार समूह एक वादी नहीं हो सकता और व्यक्तिगत वादी ‘‘कानूनी प्रतिनिधि’’ नहीं हैं। स्वीट ने कल अपने आदेश में कहा कि एसएफजे यह साबित करने में असफल रहा कि यह मामला अमेरिका से ‘जुड़ा या उसकी चिंता का विषय’ है। उन्होंने कहा कि किसी अन्य संशोधन की अनुमति नहीं है और मामला खारिज किया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 29, 2014, 11:01