2जी: एस्सार, लूप के प्रमोटरों पर आरोप तय

2जी: एस्सार, लूप के प्रमोटरों पर आरोप तय


नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यहां शुक्रवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के प्रमोटरों के खिलाफ षड़यंत्र और धोखाधड़ी का आरोप तय कर दिया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने एस्सार समूह और लूप टेलीकॉम के पांच अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किया और उन्हें जमानत दे दी। तीन कम्पनियों लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड और एस्सार टेलीहोल्डिंग लिमिटेड पर भी उनके ही समान आरोप लगाए गए। न्यायाधीश ने कहा कि आप सभी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय कार्य किए हैं।

अदालत ने एस्सार समूह के रणनीति और योजना निदेशक विकास सर्राफ पर धोखाधड़ी तथा आपराधिक षड़यंत्र के आरोप तय किए। जिन अन्य चार अधिकारियों पर आरोप तय हुए हैं उनमें हैं एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया और अंशुमान रुइया और लूप टेलीकॉम के प्रमोटर आई.पी. खतान। सीबीआई द्वारा मामले में दाखिल तीसरे आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि लूप टेलीकॉम को आवंटित स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के असली लाभार्थी और कंपनी में असली निवेशक एस्सार समूह है, जिसने 2008 में 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हासिल करने क लिए इसे छद्म कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया था। एस्सार समूह ने हालांकि आरोप को सिरे से खारिज किया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 25, 2012, 22:18

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