Last Updated: Friday, April 12, 2013, 16:53

नई दिल्ली : वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को इन दूरसंचार कंपनियों के साथ किसी किस्म की जोर-जबर्दस्ती करने से रोक दिया है जिन्हें बिना जरूरी लाइसेंस के अपने सर्कल से बाहर 3जी सेवा प्रदान करने के मामले में क्रमश: 550 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इसी तरह मामले में भारती सेल्यूलर लिमिटेड की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए दूरसंचार विभाग से कहा कि दूरसंचार कंपनियों को भेजे अपने नोटिस के संबंध में कोई जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई न करे।
दूरंसचार विभाग ने इन कंपनियों को नोटिस में कहा है कि जिन सर्कल में उनके पास 3जी लाइसेंस नहीं है वहां मोबाइल उपभोक्ताओं को वह 3जी सेवाएं प्रदान करना बंद करे।
उच्चतम न्यायालय ने भारती सेल्यूलर के मामले में कल निर्देश दिया कि कंपनी उन सर्कल में नए ग्राहकों को 3जी रोमिंग सेवा न दे जहां उसके पास 3जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शकधर ने कहा ‘‘इस बीच, याचिकाकर्ताओं (वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर) को निर्देश दिया जाता है कि वे 3जी सेवा प्रदान करने के लिए नए ग्राहक न शामिल करें।’
उन्होने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया और दूरसंचार सेवा कंपनियों की अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कहा।
आइडिया और वोडाफोन के मामले को भारती सेल्यूलर लिमिटेड के मामले से अलग बताते हुए सिंघवी ने कहा, ‘हमारे मामले में हमारी बात सुनने के लिए कोई समिति नहीं बनायी गयी और न सिर्फ खंड पीठ के आदेश बल्कि स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया गया। हमारा मामला भारती सेल्यूलर से अलग है।’
इस बीच अदालत ने एक अन्य वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की अर्जी को भी मान लिया जिसमें वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर द्वार दायर याचिका में रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को भी एक पक्ष बनाने की अपील की गयी है।
इससे पहल उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि भारती सेल्यूलर लिमिटेड के खिलाफ इस मामले में कोई जोर-जबर्दस्ती वाली कार्रवाई न की जाए। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों से यह भी कहा था कि जिन सात सर्कल में उनके पास 3जी स्पेक्ट्रम नहीं है वहां नए ग्राहकों को अपनी रोमिंग की सुविधा न दे। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 12, 2013, 16:53