Last Updated: Friday, April 12, 2013, 16:53
वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को इन दूरसंचार कंपनियों के साथ किसी किस्म की जोर-जबर्दस्ती करने से रोक दिया है जिन्हें बिना जरूरी लाइसेंस के अपने सर्कल से बाहर 3जी सेवा प्रदान करने के मामले में क्रमश: 550 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है।