CNG वाहन चालकों के लिए मुफ्त बीमा योजना---Government approves group insurance for CNG taxi, auto drivers

CNG वाहन चालकों के लिए मुफ्त बीमा योजना

CNG वाहन चालकों के लिए मुफ्त बीमा योजनानई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी (कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस) से चलने वाले वाहनों के करीब तीन लाख चालकों को मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति के लिए मुफ्त बीमा योजना आज यहां शुरू की गयी। इस समूह बीमा योजना को पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुरू किया। इसके तहत सीएनजी से चलने वाली बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और आरटीवी को चलाने के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु और स्थायी विकलांगता के स्थिति के लिये सभी चालकों को बीमा के दायरे में लेगा।

मुंबई में मई 2006 में टैक्सी और आटो चालकों के लिए शुरू की गई ‘महासुरक्षा योजना’ की तर्ज पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में इस योजना का संचालन करेगी। आईजीएल सुरक्षा योजना दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पंजीकृत सीएनजी चालित सार्वजनिक वाहनों के करीब 3 लाख चालकों को बीमा कवच प्रदान करेगी। मृत्यु की स्थिति में चालक द्वारा नामित व्यक्ति को 1.5 लाख की राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा प्रति बच्चे के हिसाब से 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि शिक्षा भत्ते के रूप में दी जायेगी और इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होगी।

वीरप्पा मोइली ने कहा कि आईजीएल योजना को लागू करने के लिए चालकों की तरफ से प्रतिवर्ष 35 लाख का प्रीमियम राशि देगी। इस मौके पर शीला दीक्षित ने कहा कि बीमा कवच के लिए चालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा तथा इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में 2.5 लाख चालकों को मदद पहुंचाना है ताकि उन्हें मुश्किल स्थितियों से उबरने में मदद मिले। चालकों की सहायता के लिए एक करोड़ रुपये का कोष भी बना दिया गया है।

आईजीएल के अध्यक्ष के के गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए यह बीमा योजना लागत मुक्त है और इस योजना के लिए प्रीमियम आईजीएल देगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना अथवा हड्डी टूटने के बाद उपचार की जरूरत के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की राशि देय होगी। उन्होंने कहा कि आंशिक विकलांगता के लिए 1,500 रुपये से 75,000 रुपये का ग्रेडेड मुआवजा दिया जायेगा।

इस योजना का लाभ उठाने की पूर्व शर्त यह है कि सार्वजनिक वाहन के चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिये। यह नीति उन चालकों को भी अपने दायरे में ले सकती है जो भविष्य में अपने वाहन को सीएनजी में बदलेंगे। मौजूदा समय में दिल्ली में सभी टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है। ओरिएन्टल इंश्योरेन्स को समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवच की पेशकश के लिए साथ लाया गया है। ऑटो चालक सुनीता चौधरी पहली चालक थी जिन्होंने बीमा के कागजात प्राप्त किये। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, July 31, 2013, 17:53

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