कंपनी कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

कंपनी कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

कंपनी कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडीनई दिल्ली : कैबिनेट ने आज केन्द्र सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को भारी राहत देते हुए उनके जोखिम भत्ते, अस्पताल रोगी देखरेख भत्ता और रोगी देखरेख भत्ता संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही कंपनी कानून एवं प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के प्रस्ताव मंजूर किए।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सितंबर 2008 से इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई है और इससे राजकोष पर सालाना 42.16 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। चिदंबरम ने बताया कि संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने पर उक्त सभी भत्तों में अपने आप 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कंपनी विधेयक 2011 में सरकारी संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी । कंपनी विधेयक पारित होने के बाद देश में निगमित क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए आधुनिक कानून बन जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते आर्थिक एवं वाणिज्यिक हालात के मददेनजर कंपनी कानून 1956 में व्यापक संशोधन के बारे में लंबे समय से विचार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा कानून 2002 में आगे और संशोधन करने के निगमित मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में मौजूदा दौर की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से कोई भी क्षेत्र बाहर नहीं होगा। केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही छूट दी जाएगी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, October 4, 2012, 22:18

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