धोखाधड़ी मामला: एयरलाइन, 5 अन्य पर आरोपपत्र

धोखाधड़ी मामला: एयरलाइन, 5 अन्य पर आरोपपत्र

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों और एक बीमा कंपनी के साथ 442 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पैरामाउंट एयरवेज प्राइवेट लि., ओरियंटल इंश्योरेंस के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा चार अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

विशेष जज प्रदीप चड्ढा की अदालत में दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपियों ने साजिश कर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई तथा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. को नुकसान पहुंचाया।
पैरामाउंट द्वारा बैंकों को भुगतान में चूक की वजह से ओरियंटल इंश्योरेंस को 442 करोड़ रुपए के दावे की अदायगी करनी पड़ी।

सीबीआई का आरोप है कि चेन्नई की पैरामाउंट एयरवेज ने ओरियंटल इंश्योरेंस से विभिन्न बैंकों से लिए गए कर्ज का ऋण बीमा कराया था। उसने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से लेनदेन को कवर करने के लिए यह बीमा लिया था।

इसमें कहा गया है कि एयरलाइन द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों को भुगतान में चूक होने पर तेल कंपनियों ने बैंक गारंटी को लागू किया और इसके जवाब में बैंकों ने ओरियंटल इंश्योरेंस के समक्ष 442 करोड़ रुपए का दावा किया।

सीबीआई ने कहा है कि जुलाई, 2011 में रामदॉस तथा अन्य के खिलाफ भारत सरकार (ओरियंटल इंश्योरेंस तथा पांच सरकारी बैंकों) को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। पैरामाउंट एयरवेज द्वारा भुगतान में चूक के चलते बैंकों द्वारा ओरियंटल इंश्योरेंस के समक्ष 442 करोड़ रुपए का दावा किया गया।

एयरलाइन के अलावा उस समय ओरियंटल इंश्योरेंस के सीएमडी रहे एम रामदॉस, एयरलाइन के प्रबंध निदेशक एम त्यागराजन, ओरियंटल इंश्योरेंस के पूर्व उप महाप्रबंधक वी हषर्वर्धन, ओरियंटल इंश्योरेंस के महाप्रबंधक नीरज कुमार और ओरियंटल इंश्योरेंस के उप महाप्रबंधक चंद्रशेखर टंडन को आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है।

जांच एजेंसी ने कहा है कि ओरियंटल इंश्योरेंस के रामदॉस ने त्यागराजन के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की और अपने पद का दुरुपयोग करते करते हुए 2005-10 के दौरान एयरलाइन को अनुचित तरीके से 220 क्रेडिट बीमा पॉलिसियां जारी कीं। (एजेंसी)

First Published: Sunday, November 4, 2012, 15:11

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