निजी क्षेत्र भी RTI कानून के दायरे में हों : स्कोप

निजी क्षेत्र भी RTI कानून के दायरे में हों : स्कोप

नई दिल्ली : केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निकाय स्कोप ने नागरिक सेवाएं देने के व्यवसाय में लगी निजी कंपनियों को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाए जाने की पुरजोर वकालत की है।

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में आरटीआई कानून के प्रवर्तन पर आयोजित परिचर्चा सत्र में स्कोप के महानिदेशक यू.डी. चौबे ने कहा कि आरटीआई कानून लागू हुए कई वर्ष बीत गए हैं और कई देशों ने किसी न किसी तरह अपने निजी क्षेत्र में आरटीआई लागू कर रखा है, लेकिन भारत में निजी क्षेत्र इसके दायरे से बाहर है। उन्होंने नागरिक सेवा व सामाजिक सेवाओं में लगे निजी कारपोरेट क्षेत्र.संस्थानों को आरटीआई कानून के दायरे में लाए जाने पर जोर दिया जिसके लिए इस कानून की अब समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

सत्र को संबोधित करते हुए स्कोप चेयरमैन सी.एस. वर्मा ने आरटीआई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में मुख्य सूचना आयुक्त की भूमिका की सराहना की और कहा कि इस कानून के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले से अधिक जवाबदेह हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कारोबारी प्रतिस्पर्धी सूचना का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन इससे बचने के लिए रोकथाम की जानी है और वाणिज्यिक तौर पर गोपनीय सूचनाएं साझा नहीं की जा सकतीं। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 24, 2013, 22:14

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