नोएडा में बंद होंगे बैंक, नर्सिंग होम - Zee News हिंदी

नोएडा में बंद होंगे बैंक, नर्सिंग होम




दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक निर्णय में कहा कि नोएडा में रिहाइशी उद्देश्य के लिए विकसित भूखंडों से बैंकों, अस्पतालों व अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने सेक्टर 19 में 21 बैंकों व नर्सिंग होम को तत्काल अपने परिचालन बंद करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा, सेक्टर 19 में इन बैंकिंग या नर्सिंग होम या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और यही बात उन प्लाटों के लिए भी लागू होती है जो रिहाइशी उपयोग के लिए विकसित किए गए हैं और किसी भी सेक्टर में आते हैं।

 

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि रिहाइशी भूखंड के दुरुपयोग को रोका जाए और न्यायालय के आदेश का दो महीने के भीतर पालन किया जाए। पीठ ने कहा, वे 21 बैंक और नर्सिंग होम जो सेक्टर 19 या किसी अन्य रिहाइशी सेक्टर में परिचालन कर रहे हैं, तत्काल परिचालन बंद करें और इस आदेश की तिथि से दो महीने के भीतर परिसर को रिहाइशी उद्देश्य के लिए छोड़ें।

 

पीठ ने कहा कि इन भूखंडों के पट्टेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भूखंडों पर परिचालन कर रहे बैंकों, नर्सिंग होम, कंपनियां या व्यक्तियों को इस तरह की गतिविधियां रोकनी चाहिए और इसे उचित सेक्टरों जैसे वाणिज्यिक में ले जाना चाहिए जो विकास योजना में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है।
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें नोएडा प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।  (एजेंसी)

First Published: Monday, December 5, 2011, 23:40

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