Last Updated: Monday, February 11, 2013, 17:30
नई दिल्ली : नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने रायल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अपने एक पालिसीधारक को 40,000 रपए का मुआवजा देने को कहा है। कंपनी से वादी को कुल मिलाकर 76,000 रपए देने को कहा गया है।
कंपनी ने इस पालिसीधारक के लेजर के जरिए आंख के इलाज का खर्च देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह कास्मेटिक सर्जरी है।
मंच ने रायल सुंदरम कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वादी का दावा उसकी पालिसी की तहत नहीं आता। मंच ने कंपनी से कहा है कि वह वादी को सर्जरी खर्च के 36,641 रपए तथा मुआवजे के रूप में 40,000 रुपए दे।
सी के चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली मंच की पीठ ने कहा कि कंपनी इस दावे को खारिज कर अनुचित व्यापार व्यवहार कर रही है।
कंपनी पर अनुचित व्यापार व्यवहार, सेवाओं में कमी, उत्पीड़न तथा कानूनी खर्च के मद में 40,000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में वादी सुची सेठी थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 11, 2013, 17:30