Last Updated: Monday, February 11, 2013, 17:30
नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने रायल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अपने एक पालिसीधारक को 40,000 रपए का मुआवजा देने को कहा है। कंपनी से वादी को कुल मिलाकर 76,000 रपए देने को कहा गया है।