Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 22:19

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बैंकों द्वारा यूनाइटेड स्प्रिट्स के गिरवी रखे शेयरों की बिक्री पर रोक से मंगलवार को इनकार कर दिया। कंपनी ने किंगफिशर को कर्ज के बदले ये शेयर गिरवी रखे हुए हैं।
अदालत के इस फैसले को विजय माल्या के लिए झटके के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इससे यूनाइटेड स्प्रिट्स की हिस्सेदारी डियाजियो को बेचने की उनकी योजना एक तरह से अटक जाएगी।
न्यायाधीश एस जे काठावाला ने बैंकों तथा किंगफिशर की पैतृक कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज का पक्ष सुनने के बाद कहा, ‘अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है।’ यूनाइटेड ब्रेवरीज ने याचिका दायर की थी।
अदालत के इस आदेश का मतलब है कि 17 बैंकों का समूह यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) ग्रुप की अनुषंगी कंपनियों के उन शेयरों को बेचने को मुक्त होगा, जिन्हें 2010 में एक समझौते के तहत गिरवी रखा गया था।
सुनवाई के दौरान बैंकों ने अदालत को सूचित किया कि शेयरों की बिक्री की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उनके वकीलों ने कहा कि कर्जदार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के बाद दोनों पक्षों में समझौते के तहत गिरवी रखे गये शेयरों को बेचने का फैसला किया गया। जो बैंक इस समूह का हिस्सा नहीं हैं वे तो शेयरों की बिक्री पहले ही शुरू कर चुके हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 2, 2013, 22:19