Last Updated: Monday, January 23, 2012, 09:38
नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर निर्णय आने तक वह उत्तर प्रदेश सरकार को गैस की बिक्री पर मूल्यवर्धित कर (वैट) का भुगतान करेगी। कंपनी ने न्यायालय में कहा है कि वह पहली फरवरी से वैट जमा कराएगी।
कंपनी की यह बात मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर की अगुवाई वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है वैट लगाने के खिलाफ कंपनी की याचिका जल्द निपटाए।
कंपनी ने शीर्ष अदालत यह भी कहा कि वैट का बोझ अंत: उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के 26 जुलाई, 2011 के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें कंपनी पर 2009-10 के दौरान गैस की बिक्री पर लगाए गए 724 करोड़ रुपये के वैट पर स्थगनादेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 23 अगस्त, 2011 को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज राज्य की विभिन्न उर्वरक कंपनियों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है, जिस पर उसे वैट लगाने का अधिकार है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, January 23, 2012, 15:08