Last Updated: Thursday, January 10, 2013, 11:50

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी तथा अन्य लोगों के खिलाफ खेल परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार से राजकोष को 90 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और साजिश रचने के लिए आरोप तय करने की तिथि चार फरवरी नियत की है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रविन्दर कौर ने आरोप तय करने की तारीख आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें मामले के सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए।
विशेष न्यायाधीश ने इस अदालत का प्रभार दो जनवरी को संभाला। उनके पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने आरोप तय करने का आदेश दिया था लेकिन उनका तबादला हो गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप औपचारिक रूप से तय करने के लिए गुरुवार की तारीख नियत की गई थी।
अदालत ने 21 दिसंबर 2012 को कलमाड़ी, आयोजन समिति के महासचिव ललित भनोट सहित नौ अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे।
धोखाधड़ी और साजिश रचने के अलावा आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाजी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी आरोप तय किए जाएंगे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 10, 2013, 09:40