कलमाड़ी को कोर्ट ने लंदन ओलंपिक जाने से रोका

कलमाड़ी को कोर्ट ने लंदन ओलंपिक जाने से रोका

कलमाड़ी को कोर्ट ने लंदन ओलंपिक जाने से रोकानई दिल्ली : राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी के लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि उनके जाने से देश को शर्मिंदगी झेलनी होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने कलमाड़ी के 27 जुलाई से पहले देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी।

पीठ ने कहा, हमने राष्ट्रहित में यह फैसला किया है कि उन्हें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेना चाहिये। उन्होंने कहा, उनके जाने से देश को शर्मिंदगी झेलनी होगी। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। पीठ ने हालांकि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ पर छोड़ दिया है जो अदालत के फैसले के बाद यह तय करेगा कि कलमाड़ी को उद्घाटन समारोह में भाग लेने देना है या नहीं।

कलमाड़ी ने दलील दी है कि एशियाई एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें आईएएएफ से न्यौता मिला है।
अदालत ने वकील राहुल मेहरा की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया । मेहरा ने कलमाड़ी के लंदन जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन के संबंध में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, July 25, 2012, 18:15

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