Last Updated: Tuesday, July 17, 2012, 13:13
जी न्यूज ब्यूरोइस्लमाबाद : 26/11 मुम्बई हमले के संदिग्धों की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने भारत में मामले की जांच करने वाली आयोग की रिपोर्ट को गैरकानूनी करार दिया है।
रावलपिंडी स्थित आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने मंगलवार को कहा कि भारत का दौरा करने वाले आयोग की रिपोर्ट को मुम्बई हमले के आरोपियों के खिलाफ सबूतों का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।
ज्ञात हो कि न्यायाधीश ने यह फैसला लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर एवं 26/11 के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की याचिका पर दिया है। लखवी ने अपनी याचिका में आयोग की रिपोर्ट की चुनौती दी है। नवंबर 2008 में मुम्बई पर हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।
लखवी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पाकिस्तानी न्यायिक योग की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है।
लखवी के वकील ख्वाजा हरीश अहमद ने मुम्बई दौरे के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच हुए करार पर आपित्त जताई है। उन्होंने कहा है कि आयोग को गवाहों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी गई।
First Published: Tuesday, July 17, 2012, 13:13