Last Updated: Thursday, July 26, 2012, 13:16
बर्लिन : जर्मनी के शीर्ष अदालत ने घोषणा की है कि चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा लाया गया चुनाव सुधार कानून असंवैधानिक है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए। संघीय संवैधानिक अदालत ने व्यवस्था दी कि संसदीय चुनाव सुधार कानून असंवैधानिक है क्योंकि इसने समानता के प्रमुख सिद्धांतों और सभी दलों को संविधान प्रदत्त समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वर्ष 2013 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव से पहले नया चुनावी कानून लाया जाए। अदालत ने यह फैसला विपक्षी सोशल डेमोकेट्रिक पार्टी और ग्रीन पार्टी के संसदीय समूहों और करीब तीन हजार नागरिकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर दिया। इन लोगों ने शिकायत की थी कि उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 26, 2012, 13:16