पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा- अमेरिकी ड्रोन हमले गैरकानूनी

पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा- अमेरिकी ड्रोन हमले गैरकानूनी

पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा- अमेरिकी ड्रोन हमले गैरकानूनी इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के कबायली इलाकों में किए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन हमलों को गैरकानूनी करार देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह इन हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए।

पेशावर हाईकोर्ट ने सीआईए द्वारा परिचालित मानवरहित खुफिया विमानों के हमलों के खिलाफ दायर चार याचिकाओं के जवाब में यह आदेश दिया। इन याचिकाओं में कहा गया था कि ड्रोन हमलों में आम नागरिक मारे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। मुख्य न्यायाधीश दोस्त मुहम्मद खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ड्रोन हमलों को गैरकानूनी, अमानवीय और मानवाधिकार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया।

अदालत ने कहा, ‘पाकिस्तान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पाकिस्तानी सरजमीं पर ड्रोन हमले नहीं हों।’ उसने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को पेश करने का आदेश देते हुए कहा, ‘अगर अमेरिका इस पर वीटो करता है तो फिर पाकिस्तान को वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंधों को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए।’

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अलकायदा और तालिबान से जुड़े तत्वों को निशाना बनाकर किए जाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार कहती रही है कि ड्रोन हमलों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं और आम लोगों की संपत्ति का नुकसान भी होता है। अमेरिका ड्रोन हमलों को रोकने के पाकिस्तान के आह्वान को खारिज करता रहा है।

इससे पहले की सुनवाई में पेशावर हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि अमेरिका खुद को मानवाधिकारों और लोकतंत्र का चैम्पियन क्यों समझता है? उसने कहा कि अमेरिका इन हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं देता है। सरकारी वकीलों ने अदालत को सूचित किया था कि अमेरिका के साथ ड्रोन हमलों को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने हाल ही में मीडिया को बताया था कि पाकिस्तान ने उनके शासनकाल में ड्रोन हमलों के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया था।

First Published: Thursday, May 9, 2013, 17:33

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