Last Updated: Thursday, March 7, 2013, 14:28
काहिरा : मिस्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने अगले महीने चुनाव कराने के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के आदेश को रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी एकेआई के मुताबिक, अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखने की आवश्यकता है कि जिस कानून के तहत चुनाव कराने की बात कही गई है, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं।
राष्ट्रपति मुर्सी ने घोषणा की थी कि चुनाव 22 अप्रैल को शुरू होगा तथा दो महीने के भीतर चार चरणों में संपन्न होगा। मुख्य विपक्षी दल ने हालांकि चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। नेशनल साल्वेशन फ्रंट पार्टी का कहना है कि वह मौजूदा चुनावी कानून के तहत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। समीक्षकों का कहना है कि कानून कट्टरपंथियों का समर्थन करता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 7, 2013, 14:28