Last Updated: Tuesday, April 30, 2013, 00:00
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की किस्मत के बारे में आज फैसला होगा जब दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अपना फैसला सुनाएगी जिसमें वह और पांच अन्य आरोपी हैं।
जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यदि भादंसं की धारा 302 के तहत दोष साबित होता है तो आरोपी को न्यूनतम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद कुमार पांच अन्य आरोपियों-बलवान खोकर, किशन खोकर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल के साथ यहां दिल्ली के छावनी क्षेत्र में सिख समुदाय के खिलाफ कथित साजिश रचने और भीड़ को उकसाने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
मामला सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है जो 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुए थे। इंदिरा गांधी की उनके दो अंगरक्षकों ने यहां गोली मारकर हत्या कर दी थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 30, 2013, 00:00