अब बिना पहचान पत्र के ट्रेनों में नहीं कर सकेंगे यात्रा

अब बिना पहचान पत्र के ट्रेनों में नहीं कर सकेंगे यात्रा

अब बिना पहचान पत्र के ट्रेनों में नहीं कर सकेंगे यात्रा नई दिल्ली : रेलवे ने टिकटों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के प्रयासों के तहत घोषणा की कि शयनयान श्रेणी के यात्रियों के लिए एक दिसंबर से परिचय पत्र लेकर चलना अनिवार्य होगा।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां कहा कि पहले एसी डिब्बों में यात्रा करने वालों को परिचय पत्र लेकर चलना जरूरी था। अब हमने स्लीपर श्रेणी के मुसाफिरों के लिए भी पहचान पत्र लेकर चलना अनिवार्य कर दिया है। यह इसलिए किया गया है कि सही यात्रियों की सीट पक्की हो जाए। रेलवे ने फरवरी में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वालों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया था। तत्काल टिकट या ई-टिकट पर यात्रा करने वालों को भी यात्रा के दौरान परिचय पत्र रखना होता है।

एक दिसंबर से स्लीपर डिब्बे में अधिकारी द्वारा मांगने पर मूल परिचय पत्र नहीं दिखा पाने वाले यात्रियों को ‘बिना टिकट’ माना जाएगा और उसके मुताबिक उनसे हर्जाना वसूला जाएगा। यह नियम किसी भी तरह से प्राप्त टिकट पर लागू होगा चाहे काउंटर से ली गयी हो या इंटरनेट से।

यात्री सफर के दौरान निम्न दस तरह के परिचय पत्रों में से किसी एक को अपने साथ रख सकते हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्यार्थियों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज द्वारा तस्वीर के साथ जारी परिचय पत्र, आधार कार्ड, केंद्र-राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की तस्वीर समेत पासबुक और बैंकों द्वारा लेमिनेटिड तस्वीर के साथ क्रेडिट कार्ड हैं। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 2, 2012, 09:16

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