अबु सलेम पर लगा मकोका वापस - Zee News हिंदी

अबु सलेम पर लगा मकोका वापस

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गैंगस्टर अबु सलेम के खिलाफ जबरन वसूली के मामले में मकोका के कठोर आरेापों को वापस लेने की पुलिस को आज अनुमति दे दी। प्रत्यर्पण की शर्तों का यहां पालन नहीं किए जाने पर पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने सलेम के भारत प्रत्यर्पण के आदेश को निरस्त कर दिया था।

 

न्यायमूर्ति वी के शाली ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर की जाती है। निचली अदालत द्वारा 28 अगस्त 2009 को दिए गए आदेश को निरस्त किया जाता है। राज्य को मकोका के तहत लगाए गए आरोपों को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।’ हाईकोर्ट का आदेश दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर आया है जिसमें निचली अदालत का आदेश वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्रत्यर्पित गैंगस्टर के खिलाफ मकोका के आरोपों को वापस लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।

 

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सीबीआई को पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत के समक्ष सलेम के प्रत्यर्पण के मामले को जारी रखने में मदद करेगा। पुर्तगाल में न्यायिक कार्यवाही में जांच एजेंसी को झटका लगा है। इससे पहले, पुर्तगाल के हाईकोर्ट ने भारत को किए गए सलेम के प्रत्यर्पण को इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण की जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया। पुर्तगाल की सर्वोच्च अदालत ने उस फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद सीबीआई के पास इस फैसले को पलटवाने का एकमात्र उपाय बचा है।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सलेम की दो याचिकाओं का निस्तारण कर दिया। अदालत ने कहा, ‘आपकी याचिकाएं बेमानी हो गई हैं। अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं है।’ सलेम को 18 सितंबर 2002 को अपनी महिला मित्र मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। उसे 11 नवंबर 2005 को भारत को सौंपा गया था ताकि वह 1992 में हुए मुंबई बम विस्फोटों समेत आठ मामलों में मुकदमे का सामना कर सके। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 11, 2012, 20:46

comments powered by Disqus