Last Updated: Monday, November 18, 2013, 19:53
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा के कथित आतंकी सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल की वर्ष 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।