आदिवासी नाच मामले में दर्ज हुआ मामला - Zee News हिंदी

आदिवासी नाच मामले में दर्ज हुआ मामला

पोर्ट ब्लेयर: पुलिस ने पर्यटकों के सामने जारवा आदिवासी महिलाओं के अर्धनग्न नृत्य को फिल्माने और उसे इंटरनेट पर अपलोड करने के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

 

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि भारतीय दंड संहिता, सूचना और प्रौद्योगिकी कानून, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा प्राचीन जनजाति संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

अंडमान और निकोबार पुलिस ने एक विशेष दल का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक के ओहदे का अधिकारी इस दल का नेतृत्व करेगा और यह दल केन्द्रीय एजेंसियों के सायबर प्रकोष्ठ की मदद से उस कंप्यूटर का पता लगाने का प्रयास करेगा, जहां से इसे अपलोड किया गया।

 

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील सामग्री दिखाना) , सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 (ऐसी सूचना का प्रकाशन जो इलेक्ट्रानिक स्वरूप में अश्लील है), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून की धारा 3 :2 (किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को ऐसी चीज खिलाना या पिलाना, जिसमें नशीला पदार्थ हो)  के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

इसके अलावा प्राचीन जनजातियों के संरक्षण से संबंधित कानून की धारा सात :वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बफर क्षेत्र में प्रवेश और धारा आठ जारवा जनजाति के बारे में किसी तरह के विज्ञापन के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

 

यह मामला उस समय तूल पकड़ गया जब लंदन के अखबार ‘आब्जर्वर’ ने पर्यटकों के सामने जारवा जनजाति की अर्धनग्न महिलाओं के नृत्य से संबंधित कथित घटना के बारे में खबर दी और इससे जुड़ा एक वीडियो अपलोड किया। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 13, 2012, 10:13

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