Last Updated: Sunday, January 8, 2012, 06:56
नई दिल्ली: बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड मामले में डॉक्टर राजेश तलवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तलवार को निचली अदालत जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत भी बरकरार रखा।
गौरतलब है कि बीते शुकवार को सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की एक दूसरी याचिका ख़ारिज कर दी थी। तलवार दंपति की मांग थी की उन्हें गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश होने से छूट दी जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और तलवार दंपति को राहत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद की विशेष अदालत का आदेश बिल्कुल सही था। तहकीकात करना पुलिस का हक है और उस तहकीकात को स्वीकार या अस्वीकार करना मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए।
दरअसल तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट में पेशी से छूट देने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा था कि आरुषि और हेमराज हत्याकांड को लेकर उनके खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। यहां तक कि अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी सीबीआई ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। लिहाजा उन्हें इस दोहरे हत्याकांड से आरोपमुक्त किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद अब नुपुर और राजेश तलवार को गाजियाबाद की विशेष कोर्ट के सामने बतौर आरोपी पेश होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2011 से गाजियाबाद की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई पर लगी रोक भी खत्म हो गई।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 10, 2012, 11:13