आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट में आज दायर करेंगे जमानत याचिका

आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट में आज दायर करेंगे जमानत याचिका

आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट में आज दायर करेंगे जमानत याचिका ज़ी मीडिया ब्‍यूरो/बिमल कुमार

जोधुपर/नई दिल्‍ली : नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार को जोधुपर की एक अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आसाराम बापू की जमानत के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दायर किया जाएगा। फिलहाल आसाराम बापू जेल में हैं और अब हाईकोर्ट से उन्‍हें राहत मिलने का इंतजार है।

गौर हो कि अभियोजन पक्ष ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी का अदालत में यह कहते हुए विरोध किया कि यदि उन्हें जमानत दे दी जाती है तो उससे जांच प्रभावित होगी। अभियोजन पक्ष ने आसाराम की जमानत पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने दो दिन तक आसाराम के अधिवक्ता केके मनन की दलीलें और उस पर अभियोजन का विस्तृत जवाब सुना और उसके बाद आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद पुरोहित ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने इसके साथ ही प्राथमिकी, मेडिकल रिपोर्ट और यौन उत्पीड़न का शिकार लड़की के बयान पर बचाव पक्ष के वकील की दलीलें भी खारिज कर दीं।

72 वर्षीय आसाराम को गत सोमवार को तब जेल भेज दिया गया था जब यहां की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई उस प्राथमिकी के बाद आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मीडिया के दबाव में काम किया और उसने प्राथमिकी जल्दबाजी में तैयार की। उन्होंने दलील दी कि आसाराम के खिलाफ प्राथमिकी कहीं नहीं टिकती क्योंकि उसमें कई खामियां हैं।

आसाराम के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342, 506, और 509 तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोस्को) की धारा आठ और किशोर न्याय कानून की धारा 23 और 26 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

First Published: Thursday, September 5, 2013, 09:41

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