आसाराम बापू के बोल-दिल्‍ली गैंगरेप की पीडि़त युवती भी है दोषी

आसाराम बापू के बोल-दिल्‍ली गैंगरेप की पीडि़त युवती भी है दोषी

आसाराम बापू के बोल-दिल्‍ली गैंगरेप की पीडि़त युवती भी है दोषीज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : आध्‍यात्मिक संत एवं गुरु आसाराम बापू अपने एक बयान के चलते विवादों में घिर गए हैं। उन्‍होंने एक टिप्‍पणी में कहा कि राजधानी दिल्‍ली में बीते 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप वारदात के लिए पीडि़त लड़की भी उतनी ही जिम्‍मेवार है, जितना उसके साथ इस बर्बर दुष्‍कर्म को अंजाम देने वाले।

उन्‍होंने कहा कि केवल 5-6 लोग ही दोषी और अपराधी नहीं है। पीडि़ता बेटी भी उतनी ही दोषी है, जितना कि उसके साथ रेप करने वाले। उसे अपराधियों (रेपिस्‍टों) को भाई कहना चाहिए था और ऐसा करने से रोकने के लिए उसे याचना करनी चाहिए थी। ऐसा करने से उसकी मर्यादा और जिंदगी बच जाती। क्‍या एक हाथ से ताली बजती है? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मीडिया रिपोर्ट में आसाराम बापू को ऐसा कहते सुना गया।

रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम बापू ने यह भी कहा कि वह दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने के खिलाफ हैं। नहीं तो कानून का दुरुपयोग होगा। हमने अक्‍सर देखा है कि ऐसे कानूनों को अमल में लाए जाने के बाद उनका दुरुपयोग होता है। दहेज उत्‍पीड़न कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

आध्‍यात्मिक गुरु की यह टिप्‍पणी ऐसे समय में आई है जब पूरा देश दिल्‍ली गैंगरेप की 23 वर्षीय पीडि़त लड़की की मौत के बाद शोक मग्‍न है। गौर हो कि इस बहादुर लड़की की सिंगापुर के अस्‍पताल में इस जघन्‍य वारदात के 13 दिन के बाद मौत हो गई थी।

गौर हो कि छात्रा के साथ चलती बस में क्रूरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 16 दिसंबर को हुई वारदात में बुरी तरह घायल पीड़िता ने 13 दिनों तक संघर्ष के बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दुष्कर्म की वारदात के 18 दिनों बाद पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

इस मामले के औपचारिक आरोपपत्र में छठे आरोपी को शामिल नहीं किया गया है। छठा आरोपी नाबालिग है इसलिए उसके खिलाफ मामले की सुनवाई किशोर न्यायिक बोर्ड में होगी। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें बस चालक राम सिंह, उसका भाई मुकेश, फल विक्रेता पवन गुप्ता, जिम प्रशिक्षक विनय शर्मा और बस का क्लीनर अक्षय ठाकुर शामिल है। सभी आरोपी अभी तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।

इन आरोपियों के खिलाफ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, सबूत मिटाने, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट करते हुए घायल करने, हत्या के साथ लूटपाट और ऐसा ही इरादा रखने का आरोप लगाया गया है। साकेत अदालत में महानगर दंडाधिकारी सूर्य मलिक ग्रोवर के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपियों ने पीड़िता के 28 वर्षीय पुरुष मित्र पर भी हमला किया था। पीड़िता के मित्र को मामले का मुख्य गवाह बनाया गया है।

First Published: Monday, January 7, 2013, 13:08

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