Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 15:13
कोल्लम : एक स्थानीय अदालत ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप झेल रहे इटली के दो नौसैनिकों की पुलिस हिरासत गुरुवार को पांच मार्च तक के लिए बढ़ा दी। नौसैनिक लातोरे मास्सीमिलीयानो और सैलवातोर गिरोनी की पुलिस हिरासत आज खत्म होने वाली थी, इसलिए उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके गोपाकुमार के सामने पेश किया गया।
दोनों नौसैनिकों को सबसे पहले 20 फरवरी को एक अदालत द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन जांचकर्ताओं की याचिका के आधार पर उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया। इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ के नौसैनिकों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी को कोल्लम तट पर दो भारतीय मछुआरों को जलदस्यु होने की आशंका पर कथित रूप से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। नौसैनिकों को दोपहर में कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
उधर, हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी पोत रक्षकों को अपने हाथों में सौंप दिए जाने की कोशिशों के तहत इटली ने आज केरल हाईकोर्ट से कहा कि उसने अपने देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इटली ने कहा कि यदि आपराधिक कार्यवाही में आरोपी पोत रक्षकों को दोषी पाया जाता है तो उन्हें कम से कम 21 साल जेल की सजा मिल सकती है। इस मामले से भारत और इटली के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।
हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन इटली सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि दोनों पोत रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका में ‘गंभीर खामियां’ हैं। न्यायमूर्ति गोपालन ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि वह तभी इस याचिका की सुनवाई करेगा जब खामियों को दूर कर लिया जाएगा।
First Published: Thursday, March 1, 2012, 20:43