Last Updated: Friday, January 18, 2013, 12:27

नई दिल्ली: दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीनों को एक बड़ा झटका देते हुए उच्च्तम न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी सरकार के इस आग्रह को खारिज कर दिया कि मामला भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और निर्देश दिया कि उनका मामला विशेष अदालत में चलना चाहिए ।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि दोनों विदेशी मरीनों पर अभियोजन चलाना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ।
न्यायालय ने कहा कि मामला विशेष अदालत में चलना चाहिए जो प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद केंद्र द्वारा स्थापित की जाएगी । पीठ ने इटली सरकार द्वारा उसके राजदूत के जरिए दायर की गई याचिका पर यह आदेश जारी किया ।
इटली सरकार ने अपने मरीनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए थे ।
पीठ में न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर भी शामिल हैं । न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विशेष अदालत कहां स्थापित की जाएगी । उसने कहा कि केंद्र प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद विशेष अदालत का गठन करे । (एजेंसी)
First Published: Friday, January 18, 2013, 11:34