एक्जिट पोल प्रसारण पर चैनलों को नोटिस - Zee News हिंदी

एक्जिट पोल प्रसारण पर चैनलों को नोटिस

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर एक्जिट पोल के नतीजे प्रसारित करने के मामले में दो समाचार चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्जिट पोल पर रोक लगा रखी है।

 

न्यायमूर्ति अमर शरण और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने वकील सैयद मोहम्मद फजल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। फजल ने चुनाव आयोग को और उत्तर प्रदेश में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया था कि ओपिनियन पोल तथा एक्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण पर पाबंदी के फैसले का उल्लंघन नहीं हो।

 

दो दिन पहले जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष उस समय दलील दी जब दो चैनलों द्वारा चुनाव आयोग के 12 जनवरी, 2012 के आदेश के बावजूद एक्जिट पोल के परिणाम प्रसारित करने का मामला सुनवाई के लिए आया। सभी चैनलों और अखबारों को राज्य में सात चरणों में मतदान पूरा होने तक ओपिनियन पोल तथा एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगाई गयी है। अदालत ने जनहित याचिका पर चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य सचिव से जवाबी हलफनामे भी मांगे हैं। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 8, 2012, 16:10

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