कांडा को राहत नहीं, 3 दिन और बढ़ी पुलिस हिरासत

कांडा को राहत नहीं, 3 दिन और बढ़ी पुलिस हिरासत

कांडा को राहत नहीं, 3 दिन और बढ़ी पुलिस हिरासतनई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को आज और तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने ऐसा जांचकर्ताओं की ओर से कांडा पर ‘सहयोग नहीं करने’ का आरोप लगाये जाने और उनसे मोबाइल फोन एवं गायब हार्डडिस्क की बरामदगी के बारे में पूछताछ करने की मांग करने के बाद किया।

दिल्ली पुलिस एमडीएलआर कर्मचारियों के उन तीन मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कांडा की सात की हिरासत की मांग की थी जिसका इस्तेमाल वह कर रहे थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी के जंगला ने कांडा से तीन और दिन हिरासत में रखकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी। सरकारी वकील राजीव मोहन ने कहा कि कांडा ने इन मोबाइल फोन और उससे की गई कॉल के बारे में पूछे जाने पर टालमटोल वाला रवैया अपनाया।

उन्होंने कहा, वह टालमटोल वाले उत्तर दे रहे थे। हमने उनसे वह तीन मोबाइल फोन देने के लिए कहा जिसका इस्तेमाल वह कर रहे थे लेकिन उनके आदमी मोबाइल फोन को बरामद कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मोबाइल फोन और हार्डडिस्क हमारे में लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।’’ जारी
मोहन ने कहा, चूंकि किसी अन्य स्रोत से हम महत्वपूर्ण सबूत मोबाइल फोन और कांडा के कम्प्युटर के हार्डडिस्क को बरामद नहीं कर सकते इसलिए उनकी सात दिन हिरासत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गीतिका के मोबाइल फोन बरामद करने के लिए भी कांडा की हिरासत की आवश्यकता है जो उसने कांडा की कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद सौंपे थे।

अभियोजक ने कांडा पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांडा उन्हें अपने पासपोर्ट की पूरी बुकलेट मुहैया नहीं करा रहे हैं जिसकी इस आरोप की पुष्टि के लिए आवश्यकता है कि वह जुलाई 2010 में पीड़ित को इस बात के लिए धमकाने के लिए दुबई तक गए थे कि वह अमीरात एयरलाइंस में अपनी नौकरी छोड़ दे।

कांडा के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्त ने पुलिस हिरासत के लिए पुलिस के अनुरोध का यह कहते हुए विरोध किया कि वह यह साबित करने के लिए कोई नया सबूत नहीं लाये हैं कि कांडा ने गीतिका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

गुप्ता ने कांडा की ओर से कहा कि पुलिस कांडा से पुलिस हिरासत में आपत्तिजनक प्रश्न पूछ रहे हैं। उनसे डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और अन्य अधिकारियों ने पूछताछ की है और कोई भी यह बात नहीं मान रहा है कि केवल जांच अधिकारी ही उनसे पूछताछ कर सकता है। गत 18 अगस्त को अदालत ने कांडा को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस ने कहा था कि मामले से संबंधित विभिन्न सामग्रियों की बरामदगी के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। कांडा को 18 अगस्त को तड़के गिरफ्तार किया गया था। वह गत 10 से फरार थे। (एजेंसी)

First Published: Saturday, August 25, 2012, 12:43

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